India | रविवार सितम्बर 13, 2015 08:52 PM IST शुक्रवार को मुम्बई की एक ख़ास अदालत (MCOCA अदालत) ने 7/11 मुम्बई ट्रेन धमाकों के 13 आरोपियों में से 12 को गुनहगार ठहराया और 1 आरोपी अब्दुल वाहिद दीन मोहम्मद शेख को बाइज़्ज़त बरी किया। वाहिद पर पाकिस्तान से आये आतंकियों को पनाह देने का आरोप था जो कि सिद्ध नहीं हो पाया।