India | Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस |शुक्रवार जून 10, 2016 05:22 PM IST राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नक्सली विचारक कोबाड गांधी को आतंक से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोपों में दोषी ठहराया है। अदालत ने हालांकि उन्हें जितनी सजा सुनाई है, उतनी वह सितंबर 2009 से जेल में रहते हुए पहले ही काट चुके हैं।