Career | Reported by: भाषा |गुरुवार फ़रवरी 23, 2017 09:26 PM IST केंद्र ने भूमि की कमी के मद्देनजर नये केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि जरूरत के नियमों में आज बदलाव कर दिया. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से घोषित नये नियमों के तहत कोई भी केंद्रीय विद्यालय अब 2.5 एकड़ भूमि पर स्थापित हो सकता है जबकि मेट्रो शहर में भूमि की वर्तमान जरूरत चार एकड़ है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान की 10 एकड़ भूमि जरूरत और शहरी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में आठ एकड़ भूमि जरूरत को घटाकर पांच एकड़ कर दिया गया है.