India | बुधवार जुलाई 1, 2015 09:29 PM IST चुनाव चिन्ह को लेकर परेशान राजनीतिक दलों को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि पहली बार चुनाव में उतरी राजनीतिक पार्टियों को दो बार चुनाव लड़ने के लिए (चाहे लोक सभा चाहे विधानसभा) एक ही चुनाव चिन्ह दिया जाएगा।