India | Reported by: भाषा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शनिवार दिसम्बर 7, 2019 11:38 PM IST विधेयक में कहा गया है कि किसी अन्य देश की सरकार या विदेशी संस्था की ओर से किसी भी प्रकार की मेहमाननवाजी के लाभ की सांसद को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी देनी चाहिए. हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि संसद के दोनों सदनों में कोई निजी विधेयक पारित हो.