India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |बुधवार अप्रैल 6, 2022 07:38 PM IST जस्टिस यूयू ललित ने कहा, एक अवांछित सलाह के रूप में हम आपको बताएंगे कि जब भी आप इस तरह की योजनाओं के साथ आते हैं तो हमेशा वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखें और उसके लिए प्रावधान बनाएं. अन्यथा, आप अधिकार बनाते हैं और अदालत को प्रबंधित करने में कठिनाई छोड़ देते हैं.