India | Edited by: पंकज चौधरी |शुक्रवार अगस्त 19, 2022 06:00 PM IST अदालत ने एक और मामले में फैसला सुनाlते हुए कहा था कि, "आरोपी द्वारा जमानत अर्जी के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ( महिला) वास्तव में खुद ऐसे कपड़े पहन रही है जो यौन उत्तेजक हैं. इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं लग सकती है.”