India | Reported by: भाषा |रविवार फ़रवरी 18, 2024 02:45 PM IST सीबीआईसी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, सीमा शुल्क क्षेत्र के मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से सीबीआईसी को भेजनी होगी.