India | Reported by: भाषा |शुक्रवार अक्टूबर 14, 2022 05:23 PM IST पैकेटबंद या ‘फ्रोजन’ पराठे (Frozen paratha) के शौकीनों को अब इसके लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी होगी. गुजरात के अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (AAAR) ने एक आदेश में कहा है कि पराठे बनाने में बेशक गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यह सामान्य रोटी की तरह नहीं है और पांच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (GST) वाले उत्पादों की श्रेणी में नहीं आता. इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.