प्रतीकात्मक फोटो
बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव समारोह नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं.
- करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद तीन जजों का बेंच की ओर से यह फैसला आया है.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा.
- जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा "भगवान गणेश से हमें कुछ माफ़ी दिलाइए."
- इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि 200 साल से ये संपत्ति हमारे पास है और किसी दूसरे समुदाय ने यहां कभी कोई धार्मिक समारोह नहीं किया.
- कपिल सिब्बल ने कहा,”सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला सुना चुका है और पहले कभी किसी ने इसे चुनौती नहीं दी और अब 2022 में कहा जा रहा है कि ये विवादित है.
Advertisement
Featured Video Of The Day
Nagpur में बड़ा हादसा, Shri Mahalakshmi Jagdamba Mandir का निर्माणाधीन गेट ढहा, 13 मजदूर घायल