5 प्‍वाइंट न्‍यूज : आशीष मिश्रा को इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है. जेल में बंद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी केस में 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली है.

विज्ञापन
Read Time: 1 min
कोर्ट ने 19 जनवरी को आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है. जेल में बंद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी केस में 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली है.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि अगर गवाहों को धमकाया गया, तो बेल केंसिल कर दी जाएगी.
  2. अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा ट्रायल में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनकी जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा.
  3. आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में बताएंगे. इस दौरान वह दिल्‍ली में नहीं रहेंगे. इसके साथ ही उत्‍तर प्रदेश को भी एक सप्‍ताह में छोड़ना होगा. पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.
  4. आशीष मिश्रा या उनके के परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से जमानत रद्द हो जाएगी.
  5. आशीष मिश्रा को अपने स्थान के अधिकार क्षेत्र के थाने में हाजिरी लगानी होगी.
Advertisement
Featured Video Of The Day
India-EU Deal: 'भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया': पीएम मोदी का बड़ा ऐलान!
Topics mentioned in this article