गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर पंजाब में सख्‍त कानून, दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास हुए विधेयक पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. अब यह विधेयक कानून बन गया है.

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  • पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी.
  • इस विधेयक में गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ बेअदबी करने पर आजीवन कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है.
  • CM भगवंत मान ने एक पोस्ट में कहा कि विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. अब यह कानून बन गया है.
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चंडीगढ़ :

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को यह जानकारी दी. इस विधेयक में गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेअदबी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा. यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसके बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था. 

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास हुए विधेयक पर माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. अब यह विधेयक कानून बन गया है. मैं वाहेगुरु जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझ जैसे सेवक से यह सेवा ली. पूरी संगत का धन्यवाद.''

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13 अप्रैल को बुलाया था विधानसभा का विशेष सत्र

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने 13 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2008 में संशोधन पेश किया था, ताकि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को और कड़ी सजा दी जा सके. 

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‘बेअदबी' की घटनाओं पर रोक लगाने का उद्देश्‍य 

जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य ‘बेअदबी' की घटनाओं पर रोक लगाना और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखना है. 
 

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