गुड़गांव में महिला वकील के यौन शोषण का केस, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को भेजा नोटिस 

22 मई को दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में एक जीरो FIR दर्ज की गई थी. इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 51 के SHO का नाम है.

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नई दिल्‍ली:

गुड़गांव के सेक्टर 50 के थाने में एक महिला वकील के साथ हुए यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर बड़ी जानकारी शुक्रवार को आई. सुप्रीम कोर्ट ने  दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है. सर्वोच्‍च अदालत ने मामले में हरियाणा पुलिस को नोटिस भेजा है. 

4 हफ्ते में जवाब मांगा 

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने महिला वकील की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है. गुड़गांव के सेक्टर 50 थाने में पीड़ित महिला वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में उसके खिलाफ दर्ज मामले को गुड़गांव से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है. इसके अलावा मामले की जांच स्वतंत्र SIT से कराए जाने की भी मांग याचिका मे की गई है.  

इस मामले मे वकील ने निष्पक्षता का हवाला देते हुए कोर्ट से जांच को गुरुग्राम से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया है. साथ ही मामले को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए एक SIT गठन का अनुरोध भी किया गया है. 22 मई को दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में एक जीरो FIR दर्ज की गई थी. इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 51 के SHO का नाम है. हालांकि, बाद में मामला उसी गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया जहां आरोपी पुलिस अधिकारी तैनात हैं. 

पीड़ित महिला ने पुलिस अधिकारियों पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अन्य गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है. उनका कहना था कि जब वह अपने मुवक्किल से मिलने गुडग़ांव के सेक्टर 50 थाने गई थीं तो उनके साथ पुलिस अधिकारियों ने इस कृत्‍य को अंजाम दिया था. 

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