14 साल की रेप सर्वाइवर के गर्भपात को इजाजत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा

लड़की की सेहत के खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया है. इस मामले में मेडिकल बोर्ड ने भी सिफारिश की थी. पहले लड़की के पेरेंट्स भी गर्भपात के पक्ष में नहीं थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद वे सहमत हो गए.

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  • MP हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय रेप सर्वाइवर के 28 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी
  • काउंसलिंग के बाद लड़की के माता-पिता भी इस फैसले के पक्ष में
  • गर्भपात एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम की देखरेख में किया जाएगा
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भोपाल:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय रेप सर्वाइवर के गर्भपात मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट की तरफ से 28 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी गई है. लड़की की सेहत को खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया है. इस मामले में मेडिकल बोर्ड ने भी सिफारिश की थी. पहले लड़की के पेरेंट्स भी गर्भपात के पक्ष में नहीं थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद वे सहमत हो गए.

कोर्ट ने क्या कुछ कहा

दरअसल ये मामला पहले सतना जिला न्यायालय में आया था. बाद में सतना कोर्ट ने हाईकोर्ट को एक चिट्ठी लिखकर इसपर जल्द फैसला देने का आग्रह किया था. कोर्ट के निर्देश पर अब एक एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम की देखरेख में गर्भपात किया जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि सर्वाइवर 15 दिन तक बच्चे की देखरेख करेगी. इसके बाद परिवार चाहे तो बच्चे को रख सकता है. या राज्य सरकार के हवाले कर सकता है.

बच्चे का डीएनए सैंपल रखा जाएगा सुरक्षित

इस मामले की दूसरी स्थिति में सरकार बच्चे के पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी. बाल कल्याण समिति बच्चे को गोद देने की कोशिश भी कर सकती है. कोर्ट ने कहा है कि इस केस की सुनवाई के लिए भ्रूण का डीएनए सैंपल सुरक्षित रखा जाए. कोर्ट ने सर्वाइवर और परिवार की पहचान को गुप्त रखने की सख्त हिदायत दी है.

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