कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश के अनुसार एयरपोर्ट पहुंचने से 72 घंटे पहले की RTPCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा. यानी कि छत्तीसगढ़ के लिए हवाई उड़ान भरने से 72 घंटे पहले कोविड टेस्ट कराना होगा और उसकी निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको राज्य में ठहरने की अनुमति होगी. जारी SOP के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की RTPCR जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच एयरपोर्ट पर ही की जाएगी. कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी SOP के अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन, कोविड केयर सेन्टर, अस्पताल में रखा जाएगा.
यह भी पढ़ें: COVID-19 नियमों के उल्लंघन पर एयरपोर्ट पर ही जुर्माना वसूला जा सकता है, DGCA की चेतावनी
अगर किसी यात्री द्वारा कोविड टेस्ट की सहमति नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे खुद के खर्चे पर 7 दिन के लिए क्वारेंटीन होना होगा. छोटे बच्चों की कोविड टेस्टिंग के बारे में उनके गार्जियन की सहमति से टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं. फ्लाइट में पॉजीटिव यात्री के कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्धारित SOP के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
यह भी पढ़ें: कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बसअड्डों पर होगी रैंडम टेस्टिंग
हवाई यात्रा से आने वाले ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच की रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें भी 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहने और होम क्वारेंटीन नियम का पालन करने की सलाह दी जाएगी. ऐसे यात्रियों के फॉलोअप के लिए भी संबंधित जिलों के कलेक्टर जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. गौरतलब है कि इंटरनेशनल उड़ानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार ने पहले ही एसओपी SOP जारी कर दिया है.