मध्य प्रदेश के मंदसौर में सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर अधिकारी को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. अधिकारी पर आरोप था कि मंदसौर के इनकम टैक्स अधिकारी आईटीओ ने पांच लाख रुपये की रिश्वत की डिमांड की थी. साथ ही रिश्वत नहीं देने पर भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी थी, जिसपर सीबीआई ने ट्रैप प्लान करते हुए आर जी प्रजापति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अधिकारी को कल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट इंदौर में पेश किया जाएगा.
शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच सीबीआई ने की थी. प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई थी कि आरोपी अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहा था. जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि टीम ने प्रजापति को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई प्रजापति को बुधवार को एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करेगी.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 (Prevention Of Corruption Act,1988) की धारा 7 रिश्वत के अपराध का प्रावधान करती है, धारा सात ने ही लोक सेवकों को रिश्वत लेने पर दंडनीय अपराध का उल्लेख किया है जिसमे कड़े कारावास का उल्लेख है. इस धारा के अधीन प्रकरणों में अनेक अभियुक्त दोषमुक्त किये गए हैं.