' लगता है नवाब मलिक ने कोर्ट के आदेशों का उल्‍लंघन किया': NCP नेता के पोस्‍ट पर बॉम्‍बे HC का सख्‍त रुख

मामले में बॉम्बे HC ने नवाब मलिक को नोटिस जारी किया और उनसे  हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा कि क्यों न उनके खिलाफ हाई कोर्ट के पहले के आदेशों को "जानबूझकर उल्लंघन" करने के लिए कार्रवाई की जाए.  

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बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को नोटिस जारी किया है
मुंबई:

नवाब मलिक और समीर वानखेड़े विवाद में बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को नोटिस जारी किया है. दरअसल, नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB)के अधिकारी समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े (Dyandeo Wankhede) की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री और राष्‍ट्रवादी (NCP) कांग्रेस नेता नवाब मलिक (Nawab Malik)पर गैग आर्डर लगाया है. ज्ञानदेव ने कोर्ट को बताया कि अदालत की पाबंदी के बावजूद नवाब मलिक ने टिप्पणी कर आदेश का उलंघन किया है. मामले की सुनवाई जब शुरू हुई तो अदालत ने नवाब मलिक के वकील से पूछा है कि ' हमें बताएं कि क्या उन्होंने यह सब अपनी निजी हैसियत से या एक मंत्री के रूप में कहा/पोस्ट किया है? अगर उन्होंने ये सारी बातें (फेसबुक और इंटरव्यू में) निजी तौर पर पोस्ट की हैं, तो हम आज ही कोर्ट में बुलाएंगे. 

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HC के इस सवाल पर नवाब मलिक के वकील ने पहले इंस्ट्रक्शन लेने के लिए समय मांगा.  फिर थोड़ी देर में बताया कि उन्होंने (नवाब मलिक ने) NCP पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बयान दिया है.बाद में इस मामले में बॉम्बे HC ने नवाब मलिक को नोटिस जारी किया और उनसे  हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा कि क्यों न उनके खिलाफ हाई कोर्ट के पहले के आदेशों को "जानबूझकर उल्लंघन" करने के लिए कार्रवाई की जाए.  HC ने ये आदेश इस अवलोकन के साथ दिया कि प्रथम दृष्टया लगता है  कि नवाब मलिक ने ये बयान देकर कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है. 

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