दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड लगाने की समय-सीमा सितंबर तक बढ़ाई गई : बॉम्‍बे HC में बीएमसी

इस वर्ष बीएमसी के चुनाव होने हैं और दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में मराठी भाषा में साइन बोर्ड कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहा है.

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याचिकाकर्ताओं ने बॉम्‍बे HC से कहा, दुकान और प्रतिष्ठान नई समय-सीमा में दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे
मुंबई:

बृहन्‍नमुंबई म्‍युनिसिपल कार्पोरशन (BMC)ने बॉम्‍बे हाइकोर्ट ने बताया है कि उसने मराठी देवनागरी लिपि में साइनबोर्ड लगाने की दुकानों और अन्‍य संस्‍थानों को दी गई समयसीमा सितंबर तक बढ़ा दी है. जस्टिस आरडी धानुका की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच इंडियन होटल एंड रेस्‍टोरेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसने साइन बोर्ड की भाषा, अक्षरों के आकार और भाषाओं के क्रम को बदलने के लिए पूर्व में दी गई 31 मई की समयसीमा को चुनौती दी थी. बीएमसी की वकील धृति कपाड़िया ने अदालत को बताया कि नगर निकाय ने समय-सीमा बढ़ा दी है और दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों को मराठी साइन बोर्ड लगाने के लिए सितंबर 2022 तक की मोहलत प्रदान की गई है.

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विशाल थडानी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि दुकान और प्रतिष्ठान नई समय-सीमा में दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे. इसके बाद खंडपीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया. 

गौरतलब है कि इस वर्ष बीएमसी के चुनाव होने हैं और दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में मराठी भाषा में साइन बोर्ड कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहा है. मार्च में महाराष्ट्र विधानमंडल में एक कानून पारित किया गया था जिसमें दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए मराठी भाषा में लिखे साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया था.  इसके बाद शिव सेना नीत राज्य सरकार ने कानून को लागू करने के संबंध में आदेश जारी किया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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