छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का ब्रेक, अगली सुनवाई तक नियुक्ति आदेशों पर लगी रोक, जानिए क्या है मामला?

CG News: अभ्यर्थियों का कहना है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान डेटा रिकॉर्डिंग का जिम्मा आउटसोर्स कंपनी टाइम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था,इसी प्रक्रिया में पैसों के बदले अंक बढ़ाने,नियमों की अनदेखी और पक्षपात किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

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छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का ब्रेक, अगली सुनवाई तक नियुक्ति आदेशों पर लगी रोक, जानिए क्या है मामला?

CG News: छत्तीसगढ़ में चल रही 6000 आरक्षकों की बहुप्रतीक्षित भर्ती (Chhattisgarh Constable Recruitment) प्रक्रिया को लेकर अब बड़ा न्यायिक हस्तक्षेप सामने आया है, हाईकोर्ट (CG High Court) ने राज्य सरकार को नई नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई या अंतिम निर्णय तक कोई भी नया जॉइनिंग लेटर जारी नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब तक करीब 2500 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं, हालांकि कोर्ट ने आगे की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है और शासन से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को तय की गई है.

अभ्यर्थियों ने भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

इस मामले में सक्ती, बिलासपुर, रायगढ़ और मुंगेली जिलों के कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है,याचिकाकर्ताओं में मनोहर पटेल, विवेक दुबे, मृत्युंजय श्रीवास, कामेश्वर प्रसाद, गजराज पटेल, अजय कुमार, जितेश बघेल, अश्वनी कुमार यादव और ईशान सहित अन्य शामिल है,याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि फिजिकल टेस्ट को सुनियोजित तरीके से प्रभावित किया गया और निष्पक्षता की खुलेआम अनदेखी हुई.

आउटसोर्स कंपनी पर सवाल, पैसों के लेन-देन का आरोप

अभ्यर्थियों का कहना है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान डेटा रिकॉर्डिंग का जिम्मा आउटसोर्स कंपनी टाइम्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था,इसी प्रक्रिया में पैसों के बदले अंक बढ़ाने,नियमों की अनदेखी और पक्षपात किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

बिलासपुर SSP का पत्र बना याचिका की रीढ़

याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों के समर्थन में 19 दिसंबर 2024 को लिखा गया एक अहम पत्र कोर्ट के सामने रखा,यह पत्र बिलासपुर के एसएसपी और चयन समिति के चेयरमैन द्वारा रायपुर पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था,इस पत्र में फिजिकल टेस्ट के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं की आधिकारिक रिपोर्ट दी गई थी, जिसे याचिका का मजबूत आधार बताया गया.

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सिर्फ एक सेंटर नहीं, पूरे प्रदेश में गड़बड़ी की आशंका

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरे राज्य के लिए एक ही केंद्रीकृत विज्ञापन के तहत की जा रही है,साथ ही सभी जिलों में फिजिकल टेस्ट एक ही आउटसोर्स कंपनी से कराया गया,ऐसे में यह आशंका जताई गई कि बिलासपुर की तरह अन्य जिलों में भी समान स्तर की अनियमितताएं हुई होंगी, जिनकी जांच जरूरी है.

पुलिस भर्ती नियम 2007 के उल्लंघन का दावा

याचिका में पुलिस भर्ती प्रक्रिया नियम 2007 के नियम 7 का हवाला दिया गया है,नियम के अनुसार यदि भर्ती में किसी भी स्तर पर अनियमितता सिद्ध होती है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर नई भर्ती कराई जानी चाहिए,याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे में अंतिम सूची जारी करना और नियुक्ति आदेश देना पूरी तरह गैरकानूनी है.

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129 अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिलने का दावा

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शासन की प्रारंभिक जांच में 129 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं,जिन्हें अनुचित तरीके से अधिक अंक दिए गए,इससे कई योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए.

CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि यदि मामले की जांच CBI या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए,तो अन्य जिलों में भी भ्रष्टाचार की परतें खुल सकती हैं,उनका कहना है कि इस भर्ती में मेधावी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हुआ है.

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