ट्रेन में किन लोगों को मुफ्त सफर की सुविधा मिलती है? जानें क्या हैं इसका नियम

भारतीय रेलवे व्हीलचेयर पर चलने वाले, दृष्टिबाधित और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को यात्रा में बड़ी राहत देता है.

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भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है और ये कुछ खास वर्गों के लोगों को यात्रा में राहत देने के लिए मुफ्त या रियायती सुविधाएं देता है. ये सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त नहीं होतीं, बल्कि तय नियमों और शर्तों के अनुसार मिलती हैं.

सही दस्तावेज, पहचान पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना इनका लाभ नहीं लिया जा सकता. चलिए जानते हैं सारे नियम पर खरा उतरते हुए कौन रेलवे में मुफ्त या रियायती सफर का फायदा ले सकते हैं.

दिव्यांगजन

भारतीय रेलवे व्हीलचेयर पर चलने वाले, दृष्टिबाधित और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को यात्रा में बड़ी राहत देता है. ऐसे यात्रियों को उनके एक हेल्पर के साथ मुफ्त या बहुत कम किराए में यात्रा की सुविधा मिलती है.

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति

मानसिक रूप से बीमार यात्रियों को भी रेलवे मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा देता है. इनके साथ एक परिचारक का होना अनिवार्य होता है. यात्रा के समय सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है.

कैंसर और टीबी के मरीज

कैंसर और टीबी जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को रेलवे विशेष राहत देता है. मरीज और उनके साथ यात्रा करने वाले एक अटेंडेंट को किराए में छूट या मुफ्त यात्रा मिल सकती है,

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा

60 साल या उससे अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला/ट्रांसजेंडर यात्रियों को टिकट किराए में छूट मिलती है. ये सुविधा पूरी तरह मुफ्त नहीं होती, लेकिन किराया काफी कम हो जाता है.

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छात्रों के लिए रियायत

छात्राओं को ग्रेजुएशन तक और छात्रों को 12वीं कक्षा तक टिकट पर रियायत मिलती है. ये सुविधा पूरी तरह मुफ्त नहीं होती और इसके लिए छात्र पहचान पत्र व संस्थान का प्रमाण पत्र जरूरी है.

रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के नियम

रेलवे कर्मचारियों को साल में सीमित संख्या में प्रिविलेज पास (फ्री) और PTO (जिसमें एक-तिहाई किराया देना होता है) मिलते हैं. ये पास कर्मचारी, उनके पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए होते हैं, लेकिन इनकी संख्या तय होती है.

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जरूरी नियम

यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र और आवश्यक मेडिकल सर्टिफिकेट साथ रखना अनिवार्य है. बिना टिकट यात्रा करना अपराध है और जुर्माना लग सकता है.

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