जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. हंदवाड़ा के मोनबल इलाके के दो आरोपियों की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है. यह दोनों आरोपी लंबे समय से लंबित आतंकी मामले में नामजद हैं. यह कार्रवाई पुलिस थाना हंदवाड़ा में दर्ज प्राथमिकी संख्या 198/2003 के आधार पर की गई है. दोनों आरोपी हंदवाड़ा के मोनबल के निवासी हैं.
यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराओं 13 और 18, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 2/3 और 3/4 और रणबीर दंड संहिता की धाराओं 120बी, 121ए, 302 और 307 के तहत दर्ज है. संपत्ति कुर्की की यह कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत 20 जून 2025 को न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में की गई है, जो उद्घोषित अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार प्रदान करती है.
सीमा पार से आतंकी गतिविधियों का संचालन
मोहम्मद शफी बारा (पुत्र सावरिया बारा) और गुलाम मुस्तफा (पुत्र अलिफ़-उद-दीन) की संपत्तियों को कुर्क किया गया है. दोनों हंदवाड़ा के मोनबल के निवासी हैं.
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भाग गए थे और तब से सीमा पार से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं. इन दोनों पर कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का आरोप है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दोहराया है कि वह आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर और निरंतर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. इस मामले से संबंधित आगे की कानूनी कार्यवाही प्रगति पर है.