Zydus Lifesciences की सब्सिडियरी कंपनी को मिला 284.58 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस, शेयरों में गिरावट

Zydus Lifesciences ने शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा कि उसके पूर्ण-स्वामित्व वाली सब्सिडियरी जायडस हेल्थकेयर लिमिटेड (जेडएचएल) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के तहत 284.58 करोड़ रुपये की कर मांग निर्धारित किए जाने की सूचना मिली है.

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जायडस हेल्थकेयर लिमिटेड आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर की गई कर मांग से पहले ही असहमति जता चुकी है. (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:

इनकम टैक्स नोटिस की खबर के चलते 27 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में जायडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड के शेयर एक प्रतिशत से अधिक गिरकर 666 रुपये पर आ गए. जायडस लाइफसाइंसेज ने मंगलवार को कहा कि उसकी सहायक कंपनी जायडस हेल्थकेयर लिमिटेड को टैक्स आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 284.58 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस मिला है.

शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में जायडस लाइफसाइंसेज ने कहा कि उसके पूर्ण-स्वामित्व वाली सब्सिडियरी जायडस हेल्थकेयर लिमिटेड (जेडएचएल) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के तहत 284.58 करोड़ रुपये की कर मांग निर्धारित किए जाने की सूचना मिली है.

इसके मुताबिक, आयकर विभाग के केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए यह सूचना भेजी है. यह मांग आयकर रिटर्न (Income Tax Return) के प्रोसेसिंग के दौरान स्पष्ट खामियां पाए जाने पर की गई है. कंपनी ने विश्वास जताया है कि एक बार रिटर्न (ITR) में सुधार कर लिए जाने पर समूची मांग हटा दी जाएगी.

जेडएचएल आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर की गई कर मांग से पहले ही असहमति जता चुकी है. वह आईटी अधिनियम की धारा 154 के तहत सीपीसी के साथ-साथ क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष सुधार आवेदन भी दायर करने जा रही है.

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