"आपकी बीमारी बहुत गंभीर नहीं...", तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को SC से नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए निचली अदालत मे याचिका दाखिल करें. साथ ही एससी ने निचली अदालत से कहा कि वो अदालत की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित ना हों. 

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सुप्रीम कोर्ट से सेंथिल बालाजी को नहीं मिली राहत (प्रतीकात्म चित्र)
नई दिल्ली:

तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वो मेडिकल आधार पर जमानत की मांग से संतुथ्ट नहीं है. साथ ही हमें लगता है कि आपकी बीमारी इतनी गंभीर भी नहीं है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत के लिए निचली अदालत मे याचिका दाखिल करें. साथ ही एससी ने निचली अदालत से कहा कि वो अदालत की किसी भी टिप्पणी से प्रभावित ना हों. 

सेंथिल बालाजी ने वापस ली याचिका

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. सुनवाई के दौरान सेंथिल बालाजी की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल करेंगे.फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले रहे हैं. 

हाईकोर्ट ने भी खारिज की याचिका

बता दें कि संथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप  में जेल में बंद हैं. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हालिया मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी. इससे पहले बालाजी ने खराब सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने की अर्जी मंजूर करने की गुहार लगाई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी के वकील से कहा था कि 28 नवंबर को अगली सुनवाई पर ताजा स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश की जाए. वहीं, बालाजी की जमानत अर्जी मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले महीने अक्तूबर में ही खारिज कर दी थी.

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