गवाह का बयान या तो उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य गवाही/ जिरह के स्थगन का कोई आधार नहीं होना चाहिए.’’

विज्ञापन
Read Time: 23 mins
गवाह का बयान या तो उसी दिन या अगले दिन दर्ज किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य गवाही और जिरह उसी दिन या अगले दिन किया जाना चाहिए. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कहा है कि गवाह का बयान अथवा उससे जिरह उसी दिन या अगले ही दिन दर्ज किया जाना चाहिए और इसके स्थगन का कोई आधार नहीं होना चाहिए. शीर्ष अदालत हत्या के एक मामले में दो व्यक्तियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द करने की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. न्यायालय को सूचित किया गया कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज करने में लगभग तीन महीने लग गए. 

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार की पीठ ने कहा, ‘‘कानून भी यही कहता है कि मुख्य गवाही और जिरह उसी दिन या अगले दिन किया जाना चाहिए.''

शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा, ‘‘दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष के गवाह की मुख्य गवाही/ जिरह के स्थगन का कोई आधार नहीं होना चाहिए.''

Advertisement

उच्च न्यायालय ने फरवरी और मार्च में पारित अपने दो अलग-अलग आदेशों में, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हत्या सहित विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज मामले के संबंध में दो व्यक्तियों को जमानत दी थी.

Advertisement

शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान पीठ को अवगत कराया गया कि गवाहों की सूची के अनुसार तीन चश्मदीद गवाह हैं और मामले में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है.

Advertisement

पीठ को यह भी अवगत कराया गया कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज किया गया है लेकिन इसमें लगभग तीन महीने लग गए.

Advertisement

पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद की तारीख तय की है.

ये भी पढ़ें:

* मोदी सरकार ने CJI यू.यू ललित से उत्तराधिकारी सुझाने को कहा : सूत्र
* BJP धनबल से सभी राजनीतिक दलों को कमजोर कर रही है : टिकैत
* "मेरे सबसे अच्छे संबंध समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो मैं..", NDTV से बोले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक

SC ने महिलाओं को दिया एक और बड़ा अधिकार, कहा- सुरक्षित गर्भपात का सभी को हक

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Bengaluru Rains: Monsoon से पहले की बारिश में ही डूबा Bangalore, हाल-बेहाल | IMD Alert | Rain Alert
Topics mentioned in this article