फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख पाएंगे या नहीं? स्वास्थ्य मंत्रालय ने DGHS के आदेश पर लगाई रोक

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर डॉक्टर जनरल हेल्थ सर्विस को पत्र भी लिखा था. अब फिलहाल मंत्रालय ने उस आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी गई है. मंत्रालय अपने आदेश पर अब पुनर्विचार करेगा.

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मंत्रालय अपने आदेश पर पुनर्विचार करेगा: सूत्र
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  • केंद्र सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे डॉक्टर लिखने पर जारी आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है.
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आपत्तियों और सुझावों के बाद आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है.
  • 9 सितंबर को जारी आदेश में फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगाने से मना किया गया था.
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नई दिल्ली:

फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे डॉक्टर लिखने का मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है. केंद्र सरकार ने अपने 9 सितंबर के आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुछ आपत्तियां और सुझाव आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है. जानकारी के अनुसार, मंत्रालय अपने आदेश पर पुनर्विचार करेगा. डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुनीता शर्मा ने 9 सितंबर को आदेश जारी कर कहा था कि अब फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा पाएंगे.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस मामले को लेकर पिछले कई समय से आवाज उठा रहा था. IMA का कहना था कि फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना चाहिए. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर डॉक्टर जनरल हेल्थ सर्विस को पत्र भी लिखा था. अब फिलहाल मंत्रालय ने उस आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी गई है. मंत्रालय अपने आदेश पर अब पुनर्विचार करेगा.

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