केंद्र सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट के नाम के आगे डॉक्टर लिखने पर जारी आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आपत्तियों और सुझावों के बाद आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है. 9 सितंबर को जारी आदेश में फिजियोथेरेपिस्ट को अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द लगाने से मना किया गया था.