पश्चिम बंगाल मेट्रो डेयरी मामला : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका SC ने की खारिज

हाईकोर्ट ने मेट्रो डेयरी के शेयरों के ट्रांसफर मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर अधीर की याचिका खारिज कर दी थी.

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नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल के मेट्रो डेयरी मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. मेट्रो डेयरी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने मेट्रो डेयरी के शेयरों के ट्रांसफर मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर अधीर की याचिका खारिज कर दी थी.

जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका खारिज की है. याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मेट्रो डेयरी लिमिटेड में 47% हिस्सेदारी बेचने की CBI जांच की मांग की गई थी.

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, खास बात यह है कि यह कीमत विशेषज्ञों ने तय की थी. जमीन बेचने का पहला प्रयास किया गया था. फिर इसे नीलामी के लिए रखा गया. लेकिन फिर कोई नहीं आया तो क्या किया जा सकता है. 

चौधरी की ओर से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा, 85 करोड़ के मुकाबले 533 करोड़ का अंतर है. निर्धारित प्रक्रिया के लिए समिति के गठन की आवश्यकता है और सिफारिश जरूरी है. जब सार्वजनिक निगमों का इस तरह से विनिवेश किया जा रहा हो तो जांच होनी चाहिए. यदि प्रक्रिया अनिवार्य है और समिति से सिफारिश आनी है, तो सिफारिश नदारद है.

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इसके बाद बेंच ने कहा, सिर्फ 500 करोड़ ही क्यों? आपको 5000 करोड़ कहना चाहिए था. सार्वजनिक नीलामी के लिए जाने का सही निर्णय लिया गया. उन्होंने सोच-समझकर फैसला लिया कि हम बुक वैल्यू से नहीं बल्कि नीलामी से जाएंगे. हमारी राय है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वह सही प्रक्रिया थी.

बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

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