आर्यन खान मामले में 'गवाह' पर दो और आरोप, धोखाधड़ी मामले में आरोपी है किरण गोसावी 

गोसावी के खिलाफ कथित तौर पर कई दस्तावेज बनाने और कई जगहों पर उनका इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 465 (जालसाजी) और धारा 468 (धोखाधड़ी) जोड़ी गई है.

विज्ञापन
Read Time: 23 mins
गोसावी को शहर की एक अदालत ने 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
पुणे:

पुणे सिटी पुलिस (Pune Police) ने गुरुवार को किरण गोसावी (Kiran Gosavi) के खिलाफ दो और आरोप लगाए हैं. गोसावी के खिलाफ 2018 में फरासखाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था. गोसावी मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स मामले (Mumbai Cruise Ship Drugs Case) में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) का गवाह है. पुलिस ने अपने एक बयान में कहा, "गोसावी के खिलाफ कथित तौर पर कई दस्तावेज बनाने और कई जगहों पर उनका इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 465 (जालसाजी) और धारा 468 (धोखाधड़ी) जोड़ी गई है."

इससे पहले किरण गोसावी के खिलाफ इंटेलेक्‍चुअल टेक्‍नोलॉजी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था. 

Aryan Khan Bail case highlights: क्रूज ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मिली जमानत

Advertisement

पुणे सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में हिरासत में लिए गए गोसावी को शहर की एक अदालत ने 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. गोसावी पांच नवंबर तक हिरासत में रहेगा. गोसावी को 18 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार तड़के शहर के कटराज इलाके से हिरासत में लिया गया था. 

Advertisement

आर्यन खान ड्रग्स केस का 'पंच' पुलिस की गिरफ्त में, धोखाधड़ी के मामलों में था 'वांटेड'

उसके खिलाफ पुणे पुलिस ने पालघर के केलवा पुलिस स्टेशन में इस साल 18 अक्टूबर को धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया था.  पुलिस के अनुसार उसने नौकरी के लिए विदेश भेजने के बहाने लोगों से लाखों रुपयों की ठगी की थी. 

Advertisement

पुणे पुलिस की हिरासत में ड्रग्‍स केस का पंच किरण गोसावी, नौकरी के नाम पर ठगी के आरोप में कार्रवाई

Advertisement
Featured Video Of The Day
Iran-America Atomic Talks: Oman में होगी बातचीत, सीधी या परोक्ष - क्या होगा तरीका? | NDTV Duniya
Topics mentioned in this article