AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे वकील की बढ़ी मुश्किलें, लोकायुक्त ने लगाया जुर्माना, दी चेतावनी

सत्येंद्र जैन के वकील अमित आनंद तिवारी ने कोर्ट में कहा था कि शिकायतकर्ता इस मंच का दुरुपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है. केवल शिकायत को लंबित रखने के उद्देश्य से केस को बढ़ाया जा रहा है.

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कपिल मिश्रा ने इस केस में बिना किसी शर्त के माफी मांग ली थी.
नई दिल्ली:

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ रिश्वत मामले में कोई सबूत न मिलने पर दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता व वकील नीरज पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता को आदेश दिए हैं कि यदि अगली तारीख तक 50 हजार रुपए का जुर्माना जमा नहीं किया गया तो इस मामले उनका सबूत जमा करने का अधिकार खत्म हो जाएगा.  

जानें क्या है पूरा मामला 

गौरतलब है कि AAP से बगावत करने के बाद कपिल मिश्रा ने शुरुआत में पार्टी के कल्चर पर कई झूठे सवाल उठाए थे. तब उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है, जिसके बाद मई 2017 में सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था. 

करीब साढ़े तीन साल के बाद झूठे आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने इस केस में बिना किसी शर्त के माफी मांग ली थी. कपिल मिश्रा द्वारा माफी मांगने के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने मानहानि के मुकदमे को वापस लिया था. दोनों में आपसी समझौते के बाद अदालत ने इस केस को खत्म कर दिया था.

लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की

हालांकि, कपिल मिश्रा के झूठे आरोपों के बाद वकील नीरज कुमार ने लोकायुक्त के यहां एक शिकायत अर्जी की, जिसमें सतेंद्र जैन के ऊपर लगे आरोपों की लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की गई. साल 2018 से अब तक  शिकायतकर्ता कोर्ट में कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहे. 

सत्येंद्र जैन के वकील अमित आनंद तिवारी ने कोर्ट में कहा था कि शिकायतकर्ता इस मंच का दुरुपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है. एजेंडा और केवल शिकायत को लंबित रखने के उद्देश्य से केस को बढ़ाया जा रहा है.

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