NDA शासित 16 राज्यों में 1 भी महिला मुख्यमंत्री नहीं : महिला कोटे पर डेरेक ओ ब्रायन

TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर गंभीर नहीं है.

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नई दिल्ली:

महिला आरक्षण बिल (Women's reservation bill) को लेकर राज्यसभा में चर्चा के दौरान टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा (BJP) महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में गंभीर नहीं है. टिकट देना एक बात है. जीतने योग्य टिकट देना दूसरी बात है. उन्होंने कहा कि 2021 में, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले, लोग पैसे, मीडिया, बाहुबल, स्त्रीद्वेष के साथ आए थे. उन्होंने एक महिला का पैर तोड़ दिया था. जनता ने उन्हें जवाब दे दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद क्या हुआ? बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भूमि, उद्योग, वाणिज्य मंत्रालय सभी की प्रमुख महिलाएं हैं. आप 16 एनडीए राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए एक भी महिला नहीं ढूंढ पाए. 

सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की हुई चर्चा

टीएमसी सांसद ने एक और उदाहरण में समाचार रिपोर्ट के हवाले से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था  कि जब पुरुष स्त्री के गुणों को प्राप्त करते हैं तो वे "देवता बन जाते हैं", और जब महिलाएं मर्दाना गुणों को विकसित करती हैं, तो वे "राक्षस (राक्षस)" बन जाती हैं. डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि आप एक नई इमारत बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है.

टीएमसी ने बीजेपी को दिए 2 विकल्प

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने आज संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा पर केंद्र को दो विकल्प दिए. महिला कोटा बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को 2024 में बिल लाना चाहिए, या महिलाओं को राज्यसभा में भी कोटा देना चाहिए.  साथ ही उन्होंने कहा कि एक तीसरा विकल्प यह भी है कि  भाजपा को अपनी पार्टी से एक तिहाई महिलाओं टिकट देना चाहिए. 

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गौरतलब है कि लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाला 128वां संविधान संशोधन विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश किया गया.देश की राजनीति पर व्यापक असर डालने की क्षमता वाले इस विधेयक को बुधवार को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी। संसद से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम' हो जाएगा. 

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