'पुष्पा झुकेगा नहीं...' कहने वाले TMC उम्मीदवार जहांगीर खान झुके, फाल्टा सीट पर वोटिंग से पहले दौड़ से बाहर

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान से ठीक पहले TMC उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी रेस से बाहर रहने का फैसला किया है.

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  • फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को वोटिंग से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से हटने का फैसला किया
  • टीएमसी प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी को जहांगीर खान के फैसले की जानकारी है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है
  • जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी और गिरफ्तारी के डर का हवाला दिया है
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पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव से अलग होने का फैसला किया है. इस सीट पर 21 मई को फिर से वोटिंग होनी थी. लेकिन वोटिंग से 48 घंटे पहले ही उन्होंने चुनाव की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है. इससे पहले खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था और अग्रिम जमानत की अर्जी दी. उन्होंने कहा कि वोटिंग की तारीख से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

TMC प्रवक्ता बोले- पता नहीं क्यों लिया यह फैसला

TMC प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने बताया कि फाल्टा से उसके उम्मीदवार जहांगीर खान ने 21 मई को विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव से हटने का फैसला कर लिया है. TMC प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि पार्टी को खान के इस फैसले के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.

पार्टी प्रवक्ता ने कहा, "हमें पता चला है कि जहांगीर खान ने फाल्टा चुनाव में न लड़ने या हिस्सा न लेने का फैसला किया है. उनके इस फैसले के पीछे की वजह के बारे में हमें अभी भी कोई जानकारी नहीं है."

सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर खान को चुनाव से हटने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है.

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जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी

इससे पहले जहांगीर खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है. उन्हें डर है कि वोटिंग की तारीख से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली है, और इस मामले की सुनवाई सोमवार को दोपहर 2 बजे के बाद दूसरे सत्र में होगी. अपनी अर्जी में, खान ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने अपनी अर्जी में कोर्ट से यह निर्देश देने की भी गुजारिश की है कि राज्य सरकार उन्हें बताए कि राज्य पुलिस ने उनके खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की हैं और उन एफआईआर में क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं.

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