ये मनोबल गिराने वाला... तमिलनाडु के निलंबित ADGP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है. वो जांच में शामिल हो गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के निलंबित ADGP एचएम जयराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि जयराम इतने वरिष्ठ पद पर हैं. उन्हें निलंबित क्यों किया गया ? ये मनोबल गिराने वाला है.उनका निलंबन रद्द किया जाना चाहिए .

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से निर्देश लाने को कहा कि क्यों ना उनका निलंबन रद्द किया जाए. अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है. वो जांच में शामिल हो गए हैं. 

एचएम जयराम की ओर से कहा गया है. वो हाईकोर्ट में पक्षकार भी नहीं थे. इनको गिरफ्तार नहीं किया गया और कल शाम को रिहा कर दिया गया. मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में एक और आरोपी विधायक एम जगन मूर्ति द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को जयराम को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था. जयराम की सरकारी कार का कथित तौर पर अपहरण के लिए इस्तेमाल किया गया था. जयराम ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहत  के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. 

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