उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2020 में हुए गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर परिवार को यूपी से बाहर दिल्ली या दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पीड़ित परिवार की अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और केंद्र सरकार से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. पीड़ित परिवार के वकील ने कहा कि मामले से जुड़े सभी आरोपियों को 2 मार्च को बरी कर दिया गया था, जिसके बाद से उनके परिवार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तब हैरानी जताई जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जुलाई 2022 के आदेश को देखा, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी और पीड़ित परिवार को यूपी से बाहर शिफ्ट करने का आदेश दिया था. लेकिन यूपी सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया.
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दरअसल, साल 2020 में हाथरस के थाना चंदपा इलाके में गांव के ही रहने वाले चार युवकों ने दलित लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. आरोप है कि गैंगरेप के बाद चारों युवकों ने मारपीट करते हुए पीड़िता की जीभ काट दी थी. यही नहीं गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की गई. इस दौरान हैवानों ने पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, बाद में लड़की की मौत हो गई थी.