बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों की SIT जांच की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मामले को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं. हाई कोर्ट के पास ही इस मामले में SIT जांच, मुआवजा, अवैध शराब पर नेशनल प्लान समेत सभी मामलों में आदेश जारी करने का अधिकार है. अगर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होती है तो प्रमुखता से सुनी जाएगी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएं. याचिका में मांगी गई सारी राहत हाईकोर्ट दे सकता है. याचिकाकर्ता ने कहा कि ये मामला सिर्फ बिहार में नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों में भी है.
दरअसल, बिहार के छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत मामले पर आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका
दाखिल की है. इस याचिका में मामले की SIT से जांच की मांग और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा देशभर में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री को काबू करने को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी मांग की गई है.
बता दें कि बीते साल दिसंबर में बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के कारण शराबबंदी वाले राज्य के नीतीश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी. इधर, मामले में सख्ती से कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस ने सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था.
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