तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
तेलंगाना के पूर्व मंत्री बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (केटीआर) (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.

यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) और 13(2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120(बी) के तहत दर्ज की गई थी.

आरोप है कि तत्कालीन उद्योग मंत्री रामा राव के निर्देश पर एचएमडीए ने आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एक विदेशी कंपनी को 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. कथित तौर पर ये भुगतान कैबिनेट या वित्त विभाग से मंजूरी लिए बिना किए गए थे.

एसीबी ने केटीआर को एफआईआर में आरोपी नंबर एक बनाया है. आईएएस अधिकारी और तत्कालीन एचएमडीए आयुक्त अरविंद कुमार और पूर्व एचएमडीए मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी को क्रमशः आरोपी नंबर दो और तीन बनाया गया है.

राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा द्वारा केटीआर पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के कुछ दिनों बाद एसीबी ने एफआईआर दर्ज की.

बीआरएस नेता ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने कांग्रेस सरकार से पूछा कि जब आयोजकों ने पुष्टि की है कि उन्हें एचएमडीए से 55 करोड़ रुपये मिले हैं, तो भ्रष्टाचार कहां था. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.

Advertisement

उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामा राव के खिलाफ फॉर्मूला-ई रेस मामले की जांच शुरू करने की तैयार पूरी कर चुका है. ईडी ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को पत्र लिखकर मामले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी मांगी है. 

केंद्रीय एजेंसी एफआईआर और अन्य विवरण प्राप्त करने के बाद केटी रामा राव और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज कर सकती है. सूत्रों ने बताया कि ईडी पीएमएलए के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करेगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें -

कांग्रेस हंसी का पात्र बन गई... अदाणी ग्रुप को लेकर केटीआर ने राहुल गांधी पर लगाया डबल स्टैंडर्ड का आरोप

Formula E Race में कथित गड़बड़ियों को लेकर केटीआर के खिलाफ होगी जांच: सूत्र

Featured Video Of The Day
Jaipur CNG Tanker Blast से जुड़े इन 7 सवालों के जवाब का जिम्मेदार कौन?