निजी कर्मचारियों के 25 लाख रुपये के अवकाश नकदीकरण पर मिलेगी कर छूट

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश के एवज में नकद राशि पर कर छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर कर छूट की सीमा तीन लाख रुपये ही थी. यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करता था.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है.

सीबीडीटी ने कहा कि गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के एवज में मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर कर छूट की व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से लागू होगी. इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के रूप में मिलने वाली राशि पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा.

Advertisement

ये भी पढ़ें :-

गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील

क्या है सेंगोल? जिसे 28 मई को नए संसद भवन में स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Featured Video Of The Day
Pahalgam Terror Attack: क्यों Pakistan रोज़ तोड़ रहा सीजफायर? | NDTV India | Ground Report
Topics mentioned in this article