स्वाति मालीवाल मारपीट केस : कोर्ट ने बिभव कुमार को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने 13 मई को सीएम आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार.
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) पर कथित मारपीट के मामले में शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कुमार को दिन में ही गिरफ्तार कर लिया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को ‘‘निरर्थक'' करार देते हुए इसका निपटारा कर दिया था.

बाद में पुलिस ने बिभव कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया, जिन्होंने कुमार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस की ओर से पेश वकील ने मामले में कुमार से पूछताछ करने के लिए उनकी सात दिन की हिरासत का अनुरोध किया था.

आरोप है कि केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट की थी. अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है.

बिभव पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप

पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले के कारण के बारे में पूछताछ के लिए कुमार की हिरासत आवश्यक है. पुलिस ने बिभव पर मुख्यमंत्री आवास में साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने कहा कि कुमार ने जांच एजेंसी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया था और बताया था कि मोबाइल में कुछ खराबी होने के कारण उनका फोन मुंबई में ‘फॉर्मेट' कर दिया गया था. उसने कहा कि मोबाइल के हटाए गए डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुमार को मुंबई ले जाना होगा. पुलिस ने कहा कि आरोपी का मोबाइल फोन किसी विशेषज्ञ से खुलवाने के लिए भी उनकी मौजूदगी जरूरी है.

दलीलों का विरोध करते हुए बिभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा कि न तो 13 मई से पहले मालीवाल की मुख्यमंत्री आवास की यात्रा का कोई रिकॉर्ड था और न ही उन्होंने 16 मई को प्राथमिकी दर्ज करने का कारण स्पष्ट किया. प्राथमिकी सिविल लाइंस थाने में दर्ज की गई थी.

मालीवाल चोट लगने के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप

राजीव मोहन ने कहा कि मालीवाल बिना समय लिए मुख्यमंत्री आवास पर गईं और दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि मालीवाल चोट लगने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही हैं और मीडिया में भी बयान दे रही हैं.

Advertisement

उन्होंने कहा कि जांच के लिए कुमार के मोबाइल फोन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मालीवाल ने फोन या व्हाट्सऐप कॉल पर धमकी देने का कहीं भी आरोप नहीं लगाया है.

Featured Video Of The Day
Sri Lanka PM Harini Amarasuriya का NDTV World Summit पर उत्साह भरा संदेश: PM Modi से मुलाकात