निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को SC से फिलहाल नहीं मिली राहत, 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

झारखंड के खूंटी जिले में हुई मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 6 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के दो दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
नई दिल्ली:

झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS officer Pooja Singhal) की ओर से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी है. अदालत 30 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी. कोर्ट ने पूजा सिंघल की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल के वकील से पूछा कि कितने गवाहों की गवाही हो चुकी है? पूजा सिंघल के वकील ने 4 गवाहों की गवाही की बात कही.जबकि कुल 43 गवाह इस मामले में हैं. बीमारी के आधार पर भी पूजा सिंघल को जमानत की मांग की गई.

 पूजा सिंघल की क्यों हुई थी गिरफ्तारी?

झारखंड के खूंटी जिले में हुई मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 6 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के दो दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी.  छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह के आवास से कथित तौर पर 19 करोड़ से ज्यादा नगद रुपए की बरामदगी हुई थी.  भारी मात्रा में नगद बरामदगी के बाद ईडी की टीम द्वारा 11 मई 2022 को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया था. 

ये भी पढ़ें-

Featured Video Of The Day
Syed Suhail | Bharat Ki Baat Batata Hoon: Bengal में ED के खिलाफ FIR दर्ज | Mamata Banerjee |ED Raid
Topics mentioned in this article