नई दिल्ली:
यूपी में DJ पर प्रतिबंध में मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. HC ने के DJ पर बैन का आदेश दिया था. हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए SC ने कहा कि लाइसेंस लेने के बाद ही DJ बजाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश जिस याचिका पर आदेश जारी हुआ, उसमें DJ पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की गई थी.
''सरकार की कोई जवाबदेही नहीं'' : राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के 5 तीखे कमेंट
SC ने कहा कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सिर्फ एक इलाके में DJ से होने वाले शोर से राहत की मांग की गई था. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही व्यापक आदेश पारित कर दिया. दरअसल 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में DJ पर प्रतिबंध लगा दिया था.
Featured Video Of The Day
IND vs PAK: Team India के सामने 242 रनों का Target, Pakistan को हरा Semi-final में बनाएगी जगह?