पूरे भारत में हाईवे सुरक्षा के लिए व्यापक आदेश जारी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जानिए क्यों कहा ऐसा

कोर्ट ने कहा कि कई हाईवे का इस्तेमाल शहर की सड़कों के तौर पर भी किया जाता है. हाईवे सिटी स्ट्रीट बन गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से हाईवे के पास ढाबों और स्टॉप के बारे में नियमों की जानकारी मांगी है.

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  • सुप्रीम कोर्ट ने फालौदी और बीजापुर हाइवे पर हुए भीषण सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की है
  • कोर्ट ने हाईवे पर भारी अतिक्रमण की समस्या को उजागर करते हुए इसे गंभीर बताया है
  • कई हाईवे शहरों और कस्बों में सिटी स्ट्रीट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा खतरे बढ़े हैं
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राजस्थान के फालौदी और तेलंगाना -बीजापुर हाइवे पर हुए भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कहा कि हाईवे पर भारी अतिक्रमण है, खासकर जब वे शहरों और कस्बों से गुज़रते हैं. 

कोर्ट ने कहा कि कई हाईवे का इस्तेमाल शहर की सड़कों के तौर पर भी किया जाता है. हाईवे सिटी स्ट्रीट बन गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने NHAI से हाईवे के पास ढाबों और स्टॉप के बारे में नियमों की जानकारी मांगी है, और नियमों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की भी जानकारी मांगी है.

साथ ही हाईवे सुरक्षा और इसे लागू करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के बारे में कानूनी प्रावधानों की जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पूरे भारत में हाईवे सुरक्षा के लिए व्यापक आदेश जारी करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से मौजूदा अतिक्रमण की स्थिति बताने वाली गूगल इमेज भी शेयर करने को कहा है ताकि उचिय कदम उठाए जा सकें.

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