बॉम्बे के कॉलेज में हिजाब और बुर्का बैन मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

याचिका में कहा गया है कि मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध और महाराष्ट्र राज्य की सहायता से चलने वाले कॉलेज के पास इस तरह के प्रतिबंध लगाने से जुड़े निर्देश जारी करने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं है और यह नोटिस कायम नहीं रखा जा सकता है.

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नई दिल्ली:

बॉम्बे के कॉलेज में हिजाब बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं द्वारा आज ही कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. बता दें कि मुंबई के चेंबूर कॉलेज द्वारा परिसर में बुर्का, हिजाब या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. 

याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई की याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. कॉलेज द्वारा परिसर में बुर्का, हिजाब या नकाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराया गया है. दरअसल, चेंबूर कॉलेज ने इस साल मई में एक नया ड्रेस कोड जारी किया था, जो जून में शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष में लागू होना था. 

यह नोटिस तब लाया गया जब पिछले अगस्त में कॉलेज में विवाद हुआ था, जब हिजाब पहनने वाली कई जूनियर कॉलेज की लड़कियों को कथित तौर पर निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन न करने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था. यह तब हुआ जब पिछले अगस्त में कॉलेज में विवाद हुआ था, जब हिजाब पहनने वाली कई जूनियर कॉलेज की लड़कियों को कथित तौर पर निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन न करने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था. 

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना था कि कॉलेज द्वारा जारी किया गया ड्रेस कोड व्यापक शैक्षणिक हित में है और इसमें कोई कमी नहीं है जिससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 25 के प्रावधानों का उल्लंघन हो.

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