अरविंद केजरीवाल की अंतरिम रिहाई पर SC शुक्रवार को सुनाएगा फैसला

जांच एजेंसी ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक गलत मिसाल कायम करेगा और राजनेताओं के पास सामान्य नागरिकों की तुलना में कोई विशेष अधिकार नहीं है.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुना सकता है. बुधवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने खुली अदालत में कहा कि वह सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सवाल पर 10 मई को अपना फैसला सुनाएगी.

इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि वह मौजूदा आम चुनाव को देखते हुए आप नेता को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है. इसमें कहा गया कि यह एक असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं.

जांच एजेंसी ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक गलत मिसाल कायम करेगा और राजनेताओं के पास सामान्य नागरिकों की तुलना में कोई विशेष अधिकार नहीं है.

यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के 10 अप्रैल के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज हो गई थी. सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. तब से वो हिरासत में हैं. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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