चेन्‍नई-सलेम NH प्रोजेक्‍ट मामले में तमिलनाडु-केंद्र सरकार को राहत, SC ने रद्द किया हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने परियोजना के खिलाफ आदेश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र पर्यावरण अनुमति लेकर जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करे .

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सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई-सलेम राजमार्ग परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है
नई दिल्ली:

आठ लेन की चेन्नई-सलेम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (Chennai-Salem 8 Lane Expressway) मामले में तमिलनाडु और केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजमार्ग परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है. SC ने मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के आदेश को रद्द किया. हाईकोर्ट ने परियोजना के खिलाफ आदेश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र पर्यावरण अनुमति लेकर जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर ले.

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गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जिसने परियोजना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया. केंद्र की भारतमाला योजना के तहत सेलम और चेन्नई को जोड़ने वाली 277.3 किलोमीटर लंबी आठ लेन की ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए परियोजना लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये आंकी गई है. परियोजना का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय में 2.15 घंटे की बचत करना है. मद्रास हाईकोर्ट ने पीवी कृष्णमूर्ति और पीएमके के अंबुमणि रामदास सहित अन्य की याचिकाओं पर परियोजना को रद्द कर दिया था. 

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