CCI के जुर्माना लगाने के मामले में गूगल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को सुनवाई

गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में NCLAT के अंतरिम आदेश पर रोक की मांग की है, जिसने उसे 19 जनवरी तक जुर्माने की राशि का 10% जमा करने के लिए कहा है.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट सीसीआई (CCI) के जुर्माना लगाने के मामले में गूगल की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सर्वोच्च न्यायालय 16 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा. दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अक्टूबर 2022 में गूगल की सहायक कंपनी एंड्रायड इंक पर बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के चलते 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. एंड्रायड भारत में 97% स्मार्टफोन को ऑपेरटिंग सिस्टम प्रदान करता है और इस दिग्गज कंपनी के लिए भारत एक बड़ा बाजार है.

चीफ जस्टिस (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने गूगल की अपील पर 16 जनवरी को सुनवाई के लिए सहमति जताई है. गूगल ने NCLAT के अंतरिम आदेश पर रोक की मांग की है, जिसने उसे 19 जनवरी तक जुर्माने की राशि का 10% जमा करने के लिए कहा है और CCI के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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