दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर AAP की याचिका पर अब 28 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

आप ने याचिका में तर्क दिया है कि राज्य चुनाव आयोग दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी कर रहा था और कई नोटिसों, अधिसूचनाओं और आदेशों के माध्यम से संकेत दिया था कि चुनाव अप्रैल 2022 में आयोजित किया जाएगा, लेकिन 9 मार्च, 2022 को प्रेस कांफ्रेस से पहले एक चिट्ठी जारी कर आयोग ने चुनाव की घोषणा टाल दी.

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आप की याचिका पर 28 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट अब 28 जुलाई को सुनवाई करेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ना होने के कारण सुनवाई टली. SG मेहता कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार , एमसीडी और दिल्ली चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था. मार्च में दाखिल याचिका में दिल्ली नगर निगम के चुनाव तय कार्यक्रम के तहत कराने की मांग की है. 

दिल्ली के नगर निगमों के कार्यकाल की समाप्ति  मई 2022 से पहले राज्य चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ("राज्य चुनाव") के शुरू में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार-दिल्ली में नगर चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि क्या राज्य चुनाव आयोग को केंद्र सरकार द्वारा नगर निगम चुनावों को स्थगित करने के लिए भेजे गए एक अनौपचारिक संचार से प्रभावित किया जा सकता है? इससे पहले आयोग आचार संहिता लगाने को तैयार था. याचिका में कहा गया है, कि राज्य चुनाव आयोग पर भारत सरकार का  प्रभाव है  और नगर निगम चुनावों के संचालन में इसका बड़ा हस्तक्षेप है.

आप ने याचिका में तर्क दिया है कि राज्य चुनाव आयोग दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी कर रहा था और कई नोटिसों, अधिसूचनाओं और आदेशों के माध्यम से संकेत दिया था कि चुनाव अप्रैल 2022 में आयोजित किया जाएगा, लेकिन 9 मार्च, 2022 को प्रेस कांफ्रेस से पहले एक चिट्ठी जारी कर आयोग ने चुनाव की घोषणा टाल दी.

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