बीवी की जानकारी के बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

उच्चतम न्यायालय ने इस सवाल पर विचार करने पर सहमति जताई है कि क्या पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग उसकी निजता का उल्लंघन है. 

विज्ञापन
Read Time: 23 mins
निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तलाक का एक मामला
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट तलाक का एक मामला  दिलचस्प मामला पहुंचा है, जहां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है. इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में पति-पत्नि के बीच निजता के अधिकार की सीमाओं की व्याख्या कर सकता है. उच्चतम न्यायालय ने इस सवाल पर विचार करने पर सहमति जताई है कि क्या पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग उसकी निजता का उल्लंघन है. यह मामला अदालती सुर्खियों में बना हुआ है.

न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर, 2021 के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया.  पीठ ने 12 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि नोटिस जारी किया जाए.गौरतलब है कि निजता के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई दूरगामी फैसले सुना चुका है.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'सुरक्षा के लिए दुल्‍हन के गहनों को अपने पास रखना क्रूरता नहीं'

Advertisement

शीर्ष अदालत एक महिला की याचिका पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने ने कुटुंब अदालत के 2020 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आदेश दिया था.

Advertisement

बठिंडा कुटुंब अदालत ने महिला से अलग रहने वाले उसके पति को उसकी और उसकी पत्नी की रिकॉर्डेड बातचीत से संबंधित सीडी को प्रमाणित करने के लिए कहा था.

Advertisement

उच्च न्यायालय ने कहा था पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से उसकी निजता का हनन है.पति ने 2017 में एक याचिका दाखिल कर महिला से तलाक की मांग की थी. उनकी शादी 2009 में हुई थी और उनकी एक बेटी है.

Advertisement
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Top News Of The Day: Israel Iran War Updates | Ali Khamenei | Donald Trump | War News | Netanyahu
Topics mentioned in this article