Green crackers के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सख्‍त रुख, दिशानिर्देश जारी करेगा

सुनवाई पूरी कर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने आदेश सुरक्षित करते हुए कहा कि जल्द ही इस बाबत निर्देश जारी किए जाएंगे.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
ग्रीन क्रैकर्स से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है
नई दिल्‍ली:

  देश में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स (Green crackers/हरित पटाखे) के निर्माण और बिक्री के अपने पुराने आदेश का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सख्त रुख अख्तियार किया है. SC इस मामले में दिशा- निर्देश जारी करेगा. सुनवाई पूरी कर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने आदेश सुरक्षित करते हुए कहा कि जल्द ही इस बाबत निर्देश  जारी किए जाएंगे. ग्रीन पटाखों  के नाम पर नकली पटाखों की बाजार में गुपचुप ढंग से खरीद फरोख्त पर जस्टिस शाह ने टिप्पणी की कि यहां तो क्यूआर कोड तक नकली आ रहे हैं.पटाख़ों का निर्माण और बिक्री पर रोक के पुराने आदेश को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा.

शीर्ष अदालत ने संकेत दिए कि नकली ग्रीन पटाखों के निर्माण के मामलो की जांच के लिये वो  सीबीआई जांच का आदेश देगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'लोगों के स्वास्थ्य और व्यापक जनहित को देखते हुए हमने बैन का आदेश दिया था लेकिन अगर आप मार्केट जाएंगे, तो आपको अब भी पटाखे मिल जाएंगे. यही नहीं, पटाखों की लड़ियां सड़कों पर जलाई जा रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?देशभर में पटाखों पर बैन का हमारा आदेश प्रभावी ढंग से लागू हो, इसके लिए हम विस्तृत आदेश जारी करेंगे.

पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता

Featured Video Of The Day
UP News: पहले ढाबे में पी शराब फिर वहीं घुसा दी कार, खौफनाक वीडियो | Scorpio Viral Video | NDTV
Topics mentioned in this article