तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को जेल की सजा के अलावा 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था. इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने के पोनमुडी के खिलाफ दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने साथ ही उनकी सजा भी निलंबित कर दी.

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी की सजा पर रोक लगा दी है. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने उनकी पत्नी की सजा को भी निलंबित कर दिया और निर्देश दिया कि वो जमानत के लिए विशेष अदालत में जा सकती हैं.

मद्रास उच्च न्यायालय ने दिसंबर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और उनकी पत्नी विशालाची को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी. 

ऐसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधीश के 2016 के आदेश को पलट दिया, जिसमें पोनमुडी और विशालाची को बरी कर दिया गया था.

उच्च न्यायालय ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को जेल की सजा के अलावा 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया था. इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई.

12 जनवरी को शीर्ष अदालत ने उन्हें इस मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे दी थी. उन्हें अभी तक जेल नहीं भेजा गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने उन्हें शीर्ष अदालत में जाने की अनुमति देने के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया था.

Advertisement
Featured Video Of The Day
IND vs PAK: महामुकाबले में दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी? | INDIA VS PAKISTAN