गंगा प्रदूषण मामले में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था.
गंगा में सीवेज बहाव को रोकने में विफल
एनजीटी ने अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई करने ये निर्देश इसलिए दिया था कि क्योंकि वे गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने में विफल रहे थे. पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया. एनजीटी ने 9 फरवरी को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को "मूक दर्शक" बने रहने और गंगा में अनुपचारित सीवेज के बहाव को रोकने के लिए उचित कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी.
दिसंबर में होगी मामले की सुनवाई
151 पन्नों के आदेश में ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूकेपीसीबी) को जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले में सुनवाई दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करना तय किया.