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- सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है. दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी
- CJI ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है! हाईकोर्ट इस तरह कैसे रोक लगा सकता है?
- बंगाल सरकार ने कहा कि 9 लाख सीटें खाली हैं ,टीचरों की भी भर्ती होनी है.
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नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा जारी नई ओबीसी लिस्ट के नोटिफिकेशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई गई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद इस पर सुनवाई करेगा. CJI ने कहा कि, यह आश्चर्यजनक है! हाईकोर्ट इस तरह कैसे रोक लगा सकता है? रिजर्वेशन का मामला कार्यपालिका के काम का हिस्सा है.पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 9 लाख सीटें खाली है ,टीचरों की भी भर्ती होनी है.. इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए.पिछले दिनों कलकत्ता HC ने राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने नई लिस्ट के मुताबिक ओबीसी ए और ओबीसी बी कैटेगरी के तहत 140 उपजातियों को शामिल किया था.
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